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Auto Appeal System (AAS) is an innovation by Haryana Right to Service Commission, blessed by Shri Manohar Lal, Hon’ble Chief Minister, Haryana. The Haryana Right to Service Act, 2014 was legislated with a vision to establish a robust service delivery mechanism for people. There was a provision of manual filing of appeals, in the event of delay in delivery of service, within the Act by the persons eligible to avail benefit of notified services of Departments/organizations but the same was cumbersome leading to citizens not coming ahead for filing appeals. In 2019, Sh. T.C. Gupta (IAS Retd.), who was the then Additional Chief Secretary Administrative Reforms Department Haryana as well as Power Department Haryana, conceived the idea of automatic filing of appeals. He got draft rules prepared in this regard as ACS(AR), got the software prepared by Team NIC, and got the data of online notified services of Uttar Haryana Bijli Vitaran Nigam seeded into the software as a pilot project. Upon superannuation of Shri T.C. Gupta, he was appointed as Chief Commissioner, Haryana Right to Service Commission on 15/06/2021, whereafter he again picked up the Auto Appeal System and got the rules amended to the effect of enabling filing of system generated appeals. Auto Appeal System was finally launched by the Hon’ble Chief Minister Haryana, Sh. Manohar Lal on 01/09/2021.
ऑटो अपील सिस्टम (एएएस) हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग द्वारा एक नवाचार है, जिसे श्री मनोहर लाल, माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा का आशीर्वाद प्राप्त है। हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 लोगों के लिए एक मजबूत सेवा वितरण तंत्र स्थापित करने की दृष्टि से बनाया गया था। अधिनियम के अंतर्गत विभागों/संगठनों की अधिसूचित सेवाओं का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्तियों द्वारा सेवा प्रदान करने में देरी की स्थिति में मैन्युअल रूप से अपील दायर करने का प्रावधान था, लेकिन यह बोझिल था जिसके कारण नागरिक दाखिल करने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। अपील 2019 में, श. टी.सी. गुप्ता (आईएएस सेवानिवृत्त), जो तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग हरियाणा के साथ-साथ बिजली विभाग हरियाणा थे, ने अपीलों को स्वचालित रूप से दाखिल करने के विचार की कल्पना की। उन्होंने एसीएस (एआर) के रूप में इस संबंध में मसौदा नियम तैयार करवाए, टीम एनआईसी द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किया, और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की ऑनलाइन अधिसूचित सेवाओं के डेटा को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सॉफ्टवेयर में शामिल किया। श्री टी.सी. गुप्ता, उन्हें 15/06/2021 को हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था, इसके बाद उन्होंने फिर से ऑटो अपील प्रणाली को अपनाया और सिस्टम जनरेटेड अपीलों को दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया। ऑटो अपील सिस्टम आखिरकार माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, श्री द्वारा शुरू किया गया था। मनोहर लाल 01/09/21 पर।